Aadhaar-Pan Link News:- केंद्र की तरफ से 31 मार्च 2023 से पहले आधार को स्थायी खाता संख्या (PAN) से Link करना अनिवार्य कर दिया गया है. आयकर विभाग की एडवाइजरी के अनुसार यदि 31 मार्च 2023 से पहले आधार-पैन लिंक नहीं किए गए तो पैन आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा. IT विभाग ने सार्वजनिक सलाह देते हुए बताया कि “यह जरूरी है. देर न करें, इसे आज ही लिंक करें!.I-T अधिनियम के अनुसार, सभी पैन-धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ना Compulsory है. 1 अप्रैल 2023 से Unlink PAN निष्क्रिय हो जाएगा.”
आवश्यक सूचना!
आवश्यक सूचना!
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
01.04.2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे।
कृपया देर न करें, आज ही लिंक करें! pic.twitter.com/9Ji87PsFdb— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 28, 2023
31 मार्च 2023 तक करवा सकते हैं लिंक
पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को कई बार बढ़ाया जा चुका है. लेकिन मौजूदा समय सीमा 31 मार्च 2023 है और यदि आप इस समय तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन 1 अप्रैल 2023 को अमान्य हो जाएगा.
इन श्रेणियों को दी गई है छूट
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार यदि आपका स्थायी खाता संख्या (PAN) आपके आधार से लिंक नहीं है, तो यह 1 अप्रैल 2023 से अमान्य हो जाएगा. ध्यान रखें कि सरकार द्वारा अधिसूचित इस नियम में कुछ छूट है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार चार श्रेणियां हैं जिन्हें पैन-आधार लिंकिंग शासनादेश से छूट प्रदान की गई है.
- असम, मेघालय या जम्मू और कश्मीर के रहने वाले लोंगो को इसकी आवश्यकता नहीं है.
- आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक अनिवासी भी को छूट है.
- पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु के लोगों को भी यह करना अनिवार्य नहीं है.
इस प्रकार करें आधार कार्ड से अपना पैन लिंक
- भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- Main Page पर ‘लिंक आधार’ सेक्शन देखें.
- आपको एक नए वेबपेज पर निर्देशित किया जाएगा.
- दिए गए स्थान में अपना पैन नंबर और आधार नंबर भरें.
- “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें.
- यदि आपका विवरण मेल खाता है तो “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें. आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक जुड़ जायेगा
SMS के माध्यम से पैन आधार लिंकिंग
निम्नलिखित प्रारूप में 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है:
यूआईडीपीएन <स्पेस> <12 अंकों का आधार नंबर> <स्पेस> <10 अंकों का पैन नंबर>
ऑफलाइन फीचर से पैन आधार लिंकिंग
आप नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपने पैन को अपने आधार से ऑफलाइन भी लिंक करवा सकते है.