नई दिल्ली :- सरकार की तरफ से आदेश जारी किए है कि सभी नागरिकों को अपने PAN Card को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना अनिवार्य है. इसके लिए Last Date भी तय की गई थी जों 31 March थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए 30 जून कर दिया है. जिस भी व्यक्ति ने अपने PAN Card को आधार कार्ड से अभी तक Link नहीं करवाया है वह 30 जून से पहले-पहले लिंक करवा सकता है.
लिंक नहीं करवाने पर देना होगा जुर्माना
ऐसा नहीं करने पर आपको हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. सरकार ने जो नियम बनाये है उसके अनुसार पैन कार्ड को Aadhar Card के साथ जोड़ना Compulsory है. आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दकी तरफ से जारी की गई एक विशिष्ट पहचान संख्या है. काफी वक़्त से सरकार इस नियम कों परिवर्तित कर रही है. हाल ही में सरकार ने इस नियम में एक छूट दी है.
बढ़ाई गई है समय सीमा
30 मार्च को सरकार ने आधार कार्ड को PAN Card के साथ लिंक करवाने के लिए Time Limit को बढ़ा दिया था. फिलहाल यह समय सीमा 30 जून 2023 है. अगर आप अपने PAN Card को आधार कार्ड के साथ Link नहीं करवाते हैं तो आपका PAN Card निष्क्रिय हो जाएगा. हालांकि सरकार ने कुछ लोगों कों इस मामले में छूट भी दी है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से मई 2017 मेंजारी अधिसूचना के अनुसार कुछ लोगों को ‘छूट श्रेणी’ में रखा गया था.
इस श्रेणी के लोगों को रहेगी छूट
इस श्रेणी के लोगों को PAN Card के साथ Aadhar Card को लिंक नहीं करवाना होगा. इस श्रेणी में असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक अनिवासी, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय में 80 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु वाले लोग, जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है ऐसे लोगों कों लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है.