आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना :- हरियाणा सरकार राज्य की आम जनता के लिए समय-समय पर कई कल्याणकारी योजनाएं (Haryana Scheme) क्रियान्वित करती है. इन Schemes का सीधा सा लक्ष्य गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना होता है. कोरोना महामारी के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से एक और लाभकारी योजना चलाई गई थी जिसका नाम है आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना (Aatmnirbhar Haryana Scheme) . इस योजना के माध्यम से उन युवाओं को आर्थिक सहायता (Financial Help) प्रदान की जाती है जो अपना खुद का छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं.
मात्र 2% ब्याज दर पर मिलता है Loan
इस योजना के अंतर्गत पर गरीब परिवारों के लिए Income का साधन उत्पन्न करने के लिए Help दी जाती है. सरकार की इस योजना के तहत मात्र 2 प्रतिशत Interest Rate पर सरकार आपको ऋण उपलब्ध करवाती है. आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना’ का मुख्य Target उन युवाओं को प्रोत्साहन देना है जो कोरोना के समय में बेरोजगार हों गए थे. सरकार की इस योजना से इन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और वे अपना स्वंय का Business शुरू कर सकते है.
3 लाख लोग होंगे योजना से लाभान्वित
सरकार द्वारा दी जाने वाली Loan की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में Transfer की जाती है. हरियाणा में जहां DRI योजना के तहत 4 प्रतिशत ब्याज पर Loan दिया जाता है. वही आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना के तहत मात्र 2 प्रतिशत ब्याज पर Loan उपलब्ध करवाया जाता है. इस योजना से हरियाणा के लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित होंगे. अगर आप अपना स्वयं का लघु उद्योग (Small Industry) शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत 15 हजार रुपए का ऋण 2 प्रतिशत ब्याज पर ले सकते है. इस योजना के अंतर्गत आप अपना लघु उद्योग शुरू करके दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं.
कौन कौन ले सकता है योजना का लाभ
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको Haryana का मूल निवासी होना अनिवार्य है.
- जो लोग पहले से व्यवसाय कर रहे है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा.
- जिन लोगों ने पहले बैंक से Loan ले रखा है परन्तु उसका भुगतान नहीं किया है उन्हें भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा.
- जो लोग Bank Defaulter है उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- यदि कोई व्यक्ति Tax देता है तो उसे भी इस योजना के अंतर्गत कोई Benefit उपलब्ध नहीं होगा.