PAN Aadhar Link Update :- जैसा कि आप सभी जानते हैं सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि हर नागरिक को अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराना होगा. यह सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है और अगर कोई भी अपनेPAN को आधार कार्ड से Link नहीं कराता है तो उनका पेनकार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. यानि कि आपका PAN Card मात्र एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा.
30 June तक का वक़्त
पहले इसकी तिथि 30 मार्च तय की गई थी लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से मार्च में एक Notification जारी की गई और इस तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया. फिलहाल सभी नागरिकों को 30 June से पहले पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है. यह कार्य करने के लिए अब आपके पास एक महीना भी नहीं है.
देनी होगी 10000 की Plenty
अगर आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर आते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में हजार रुपए चुकाने होंगे. पैन कार्ड को Link न कराने से आपको मोटा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है क्योंकि बिना पैन कार्ड के अपना तो इनकम टैक्स रिटर्न File कर पाएंगे और Share Market, म्यूच्यूअल फंड जैसी अन्य जगह पर भी आप Invest नहीं कर पाएंगे. यदि आप 30 जून तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो इसके बाद आपको 10,000 रुपए Plenty के रूप में देने होंगे.
इसीलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप 30 जून से पहले पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक अवश्य करवा लें. इन्हें लिंक करने की प्रोसेस भी बिल्कुल आसान है जिसके बारे में हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं.
इस प्रकार करें पैन को आधार से Link
1. इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाए.
2. Login Details दर्ज करें और Login करें.
3. इसके बाद Quick Section में जाकर आधार, पैन नंबर और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरें.
4. इसके बाद I validate my Aadhaar details Option को Select करें.
5.इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा उसे दर्ज करें.
6. इसके बाद अपने Credit, डेबिट या UPI से 1,000 रुपये का भुगतान करें.
7. इस प्रकार पैन और आधार लिंक हो जायेंगे.