PPF Balance:- इनकम टैक्स रिटर्न File करने की तिथि पास आ रही है. अगले Financial Year के शुरू होते ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसे में जिन लोगों की Income टैक्सेबल है, उन्हें टैक्स भरना होगा. वहीं यदि आपको टैक्स में छूट प्राप्त करनी है तो कुछ उपायों से इनकम टैक्स में छूट प्राप्त की जा सकती है. आइए आपको इस बारे में सारी जानकारी देते है.
पीपीएफ
अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है और आप पुरानी टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स File करेंगे तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत कई छूट लें सकते हैं. इनमें आप इंवेस्टमेंट के माध्यम से टैक्स बेनेफिट लें सकते हैं. अगर 80C के तहत छूट हासिल करनी है तो पीपीएफ स्कीम में निवेश किया जा सकता है.
पीपीएफ स्कीम
अगर टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ स्कीम में Invest किया जाता है तो इसके कई लाभ हैं. पीपीएफ स्कीम में कम से कम 500 रुपये से भी इंवेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है. इस स्कीम के तहत एक वित्त वर्ष में Maximum 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. वहीं 80C के तहत भी अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना का टैक्स बचाया जा सकता है.
ब्याज
पीपीएफ स्कीम केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती है. वहीं केंद्र सरकार की तरफ से हर तीन महीने में पीपीएफ स्कीम के तहत दी जानी वाली ब्याज दर की समीक्षा होती है. फिलहाल पीपीएफ स्कीम में 7.1 फीसदी का सालाना तौर पर कंपाउडिंग आधार पर ब्याज प्रदान किया जा रहा है. वहीं यदि वित्त वर्ष 2022-23 के ITR में इनकम टैक्स का पैसा बचाना है तो मार्च 2023 के अंदर ही पीपीएफ स्कीम में निवेश करना होगा. तभी वित्त वर्ष 2022-23 में ITR भरते वक्त पीपीएफ का लाभ मिलेगा.