Post Office की इन स्कीम पर नहीं मिलता है TDS का फायदा, जानिए किस स्कीम में ले सकते हैं टैक्स बेनिफिट

नई दिल्ली , Post Office Saving Scheme:- ग्रामीण इलाकों में Post Office में निवेश किया जाता है. आमतौर पर लोगों का विश्वास होता है कि डाकघर में जमा करवाया गया पैसा डूबेगा नहीं. ऐसे में बहुत से लोग पोस्ट ऑफिस की विभिन्न स्कीम में Invest करते हैं. लेकिन आपको एक बात की तरफ ध्यान देना होगा कि पोस्ट ऑफिस की कई Scheme पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है. यानि कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80सी के तहत कोई टैक्स कटौती नहीं मिलती.

निर्धारित सीमा से ज्यादा मूल्य होने पर कटता है TDS

आपको यह बात भी दिमाग में रखनी होगी कि टीडीएस (TDS) केवल कुछ लेन- से कटता है. टीडीएस तब काटा जाता है जब कोई Transaction मूल्य निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है. अब अगर आपको TDS के बारे में नहीं पता तो Source पर टैक्स कटौती को टीडीएस कहते है. इसका निर्माण किसी व्यक्ति की आय के स्रोत से सीधे Tax Payment के लिए हुआ था. सरकार की तरफ से टीडीएस का Use टैक्स चोरी को कम करने के लिए किया जाता है.

यदि आप भी पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में Invest करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको अवश्य पता होना चाहिए कि किन स्कीमों पर टीडीएस काटा जाता है और किन पर नहीं.

इंडिया पोस्ट टाइम डिपॉजिट

आयकर अधिनियम की धारा 80c के तहत, 5 साल के टीडी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के Deposit पर टैक्स काटा जा सकता है. इसका अर्थ है कि टीडी Account में एक साल, दो साल या तीन साल की डिपॉजिट पर किसी भी तरह का कोई टैक्स Benefit प्राप्त नहीं होगा.

किसान विकास पत्र (KVP)

किसान विकास पत्र स्कीम धारा 80C की टैक्स कटौतियों के लिए योग्य नहीं है.  इस स्कीम में आए Return पर पूरी तरह से टैक्स लगेगा. हालांकि, योजना के Mature होने के बाद की गई Widraw पर टीडीएस प्रभावी नहीं है.

पब्लिक प्रोविडेंड फंड अकाउंट (PPF)

पीपीएफ अकाउंट में हर साल 1.5 लाख रुपये तक के Deposit पर टैक्स बेनिफिट मिलता है. धारा 80 सी के तहत इस पर मिलने वाले Interest पर भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा.

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)

Senior Citizen Saving Scheme के अंतर्गत डिपॉजिट अमाउंट पर धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, परन्तु  50,000 रुपये से अधिक के Interest पर टीडीएस कटता है.

महिला सम्मान सेविंग Certificate 

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के तहत सालाना इक्क्ठे हुए ब्याज पर टीडीएस काटा जाता है. सीनियर सिटीजन के हेतु 50,000 रुपये और जनरल सिटिजन के लिए 40,000 रुपये से ज्यादा पर टैक्स कटता है.

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है. फिक्सड डिपॉजिट (FD)  की तरह इस स्कीम पर भी Interest अमाउंट पर टीडीएस नहीं कटता.

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट (MIS)

इस स्कीम में आपके जो ब्याज प्राप्त है उस पर टैक्स लगाया जाता है. इसमें आयकर अधिनियम1961 की धारा 80c के तहत कोई टैक्स कटौती लागू नहीं होती.  सीनियर सिटिजन के मामले में 40,000 रुपये और 50,000 रुपये से ज्यादा के ब्याज पर टीडीएस काटा जाता है.

Deepika Bhardwaj 10 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले लेखक और संपादक हैं. उन्हें जॉब पोस्ट लिखने और दूसरों की मदद करने का शौक है. वह एक कुशल लेखक और संपादक हैं, जो पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए सही शब्द खोजने में माहिर हैं. वह मार्केटिंग और सोशल मीडिया की मजबूत समझ के साथ एक रचनात्मक विचारक भी हैं.

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